दिल्ली / एनसीआर

दिल्ली कोर्ट में तेजस्वी यादव के खिलाफ CBI की अर्जी

भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत का रुख किया। सीबीआई ने मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की। समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट्स के मुताबिक विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने सीबीआई की याचिका पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है। यादव और उनकी मां राबड़ी देवी को 2018 में इस मामले में जमानत मिल गई थी।ये घोटाला आईआरसीटीसी होटल रखरखाव अनुबंध मामले से संबंधित है, जिसमें सीबीआई ने 12 लोगों और दो कंपनियों को आरोपी बनाया था। 2006 में रांची और ओडिशा के पुरी में आईआरसीटीसी के दो होटलों के ठेके बिहार की राजधानी पटना में एक प्रमुख स्थान पर तीन एकड़ के वाणिज्यिक भूखंड के रूप में रिश्वत में शामिल एक निजी फर्म को आवंटित करने में कथित अनियमितताएं थीं। प्रवर्तन निदेशालय ने भी मामले में चार्जशीट दाखिल की थी और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था।25 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिये बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादन ने कहा था कि क्या सीबीआई अधिकारियों की मां और बच्चे नहीं होते। क्या उनका परिवार नहीं है। क्या वे हमेशा सीबीआई अधिकारी रहेंगे। क्या वे रिटायर नहीं होंगे। केवल वही पार्टी सत्ता में बनी रहेगी। तेजस्वी ने सवाल उठाते हुए पूछा था कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको संवैधानिक संगठन के कर्तव्य का पूरी ईमानदारी से पालन करना चाहिेए।

Related posts

दिल्ली में कंटेनमेंट जोन नए सिरे से तय होंगे

GIL TV News

छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर मुठभेड़, सुरक्षा बलों की कार्रवाई में तीन नक्सली ढेर

GIL TV News

यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र ने दो दिन पहले ही VIDEO काल पर की थी घरवालों से बात

GIL TV News

Leave a Comment