दिल्ली / एनसीआर

अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में देरी से मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को तत्काल मदद प्रदान करने का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। जस्टिस एमआर शाह और संजीव खन्ना की पीठ ने दावा करने में देरी का हवाला देते हुए एक मृत सेल कर्मचारी के बेटे को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान करने के उड़ीसा उच्च न्यायालय और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को रद कर दिया।

Related posts

दिल्ली पुलिस ने फिल्म निर्माता को किया गिरफ्तार

GIL TV News

फेक न्यूज हटाने की याचिका पर फेसबुक गूगल को हाई कोर्ट का नोटिस

GIL TV News

होमवर्क के बाद दिल्ली पहुंचे योगी आदित्यनाथ

GIL TV News

Leave a Comment