दिल्ली / एनसीआर

लातवियाई महिला के रेप-हत्या का मामला: दोनों आरोपी दोषी करार

केरल के तिरुवनंतपुरम की एक अदालत ने दो लोगों को मार्च 2018 में कोवलम में एक 33 वर्षीय लातवियाई पर्यटक के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने का दोषी पाया। इस मामले में 5 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। महिला आयुर्वेद उपचार के लिए केरल में थी जब उसके लापता होने की सूचना मिली। एक महीने बाद उसकी क्षत-विक्षत लाश कोवलम से बरामद की गई थी। शव मिलने के चार महीने बाद उमेश और कुमार को गिरफ्तार किया गया था।अभियोजन पक्ष ने कहा कि दोनों ने पर्यटक के साथ दोस्ताना व्यवहार किया और जब वह भांग पीकर बेहोश हो गई तो उसका यौन उत्पीड़न किया। जब उसे होश आया, तो वह गुस्से में आ गई और उसने पुलिस से संपर्क करने की धमकी दी, जिससे दोनों ने सुनसान जगह पर उसकी शॉल से उसका गला घोंट दिया। उमेश और कुमार ने हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश की और शव को पेड़ से लटकाने की कोशिश की। लेकिन उसकी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पर्यटक को नशीला पदार्थ दिया गया था, उसके साथ बार-बार बलात्कार किया गया और उसे मार दिया गया।पुलिस ने उमेश और कुमार के खिलाफ अपहरण, बलात्कार, नशा और हत्या का मामला दर्ज किया, जबकि 30 में से दो गवाह मुकदमे के दौरान मुकर गए। कोवलम एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और बलात्कार और हत्या ने आक्रोश भड़का दिया। पर्यटक के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया और उसकी राख को लातविया ले जाया गया। केरल उच्च न्यायालय ने पिछले साल तिरुवनंतपुरम की सत्र अदालत को निर्देश दिया था कि पर्यटक की बहन द्वारा शीघ्र सुनवाई की मांग के बाद मुकदमे की सुनवाई तेज की जाए और फैसला सुनाया जाए।

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