बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को पिछले साल काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद एनसीबी (नाकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) ने उनपर कार्रवाई कर गिरफ्तार किया था। जिसके चलते रिया चक्रवर्ती को कुछ दिन जेल में काटने पड़े। इतना ही नहीं एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट) कोर्ट ने अभिनेत्री के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया था और जरूरी सामान जब्त कर लिए थे।
अब केस के एक साल बाद रिया चक्रवर्ती और उनके चाहने वालों के लिए खुशखबरी है। एनडीपीएस कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती के बैंक अकाउंट को डीफ्रीज करने का फैसला किया है। अंग्रेजी वेबसाइट पिंकविला की खबर के अनुसार एनडीपीएस कोर्ट ने एनसीबी को आदेश दिए हैं कि रिया चक्रवर्ती के बैंक अकाउंट पर डीफ्रीज कर दिया जाए, जो पिछले एक साल से एजेंसी ने फ्रीज किया हुआ था।
एनडीपीएस कोर्ट ने एनसीबी को यह आदेश रिया चक्रवर्ती की याचिका को ध्यान में रखते हुए दिया है। रिपोर्ट के अनुसार रिया चक्रवर्ती ने एनडीपीएस कोर्ट में याचिका दायर कर अनुरोध किया है कि उनका बैंक अकाउंट को डीफ्रीज कर दिया जाए। अभिनेत्री ने अपनी याचिका के जरिए कहा कि वह पेशे से एक कलाकार हैं। एनसीबी ने बिना किसी कारण के 16/09/2020 से उनके बैंक अकाउंट और एफडी को फ्रीज किए हुआ है।रिया चक्रवर्ती की याचिका में आगे कहा गया है कि उन्हें अपने कर्मचारियों के वेतन और जीएसटी भुगतान जैसी कई तरह की देनदारियों को पूरा करने के लिए बैंक अकाउंट की जरूरत है। रिया चक्रवर्ती ने आगे कहा कि उसका भाई भी उनपर निर्भर है और वह खुद के खर्चे के लिए भी बैंक अकाउंट में पैसे रखती हैं। चूंकि 10 महीने से अभिनेत्री का बैंक अकाउंट फ्रीज है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। इसे डीफ्रीज किया जाना चाहिए।रिया चक्रवर्ती ने एक अन्य याचिका में अपने गैजेट, मैकबुक प्रो ऐप्पल लैपटॉप और ऐप्पल आईफोन को वापस करने की भी मांग की है। अदालत ने आदेश दिया कि उचित सत्यापन और पहचान के बाद गैजेट्स को ‘सुपुर्तनामा’ पर रिया चक्रवर्ती को वापस कर दिया जाए, और 1,00,000 रुपये के क्षतिपूर्ति बांड को निष्पादित किया जाए। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स का एंगल आने के बाद रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक को पिछले साल एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल दोनों भाई-बहन जमानत पर बाहर हैं।