दिल्ली / एनसीआर (GIL TV News) :- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फिर कहा कि कुछ भी हो सड़क इस तरह बंद नहीं की जा सकती। प्रदर्शनकारियों को किसी निश्चित स्थान पर प्रदर्शन का अधिकार हो सकता है, लेकिन इस तरह सड़क नहीं रोकी की जा सकती। निर्बाध आना-जाना नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने कहा कि केंद्र और संबंधित राज्य सरकारें इसका हल निकालें। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ये टिप्पणियां उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार की ओर से कृषि कानून विरोधी आंदोलन के कारण सड़क बंद होने पर रिपोर्ट देखने के बाद कीं।
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