दिल्ली / एनसीआर

मौलिक कर्तव्य से जुड़ी याचिका पर राज्यों के जवाब दाखिल न करने से सुप्रीम कोर्ट नाराज

मौलिक कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। इस दौरान शीर्ष अदालत ने इस मामले में राज्य सरकारों की ओर से तय समय में जवाबी हलफनामा दाखिल न करने को लेकर नाराजगी जताई। जस्टिस एसके कौल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी।

इस दौरान पीठ ने हलफनामा दाखिल न करने वाले राज्यों के संबंधित विभागीय सचिवों को अगली सुनवाई पर कोर्ट में वर्चुअल तरीके से पेश होने का आदेश दिया।

आदेश जारी करने से पहले जस्टिस एसके कौल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ के सामने याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि कई राज्यों ने अब तक हलफनामा नहीं दिया है और जिन राज्यों ने दिया भी है उन्होंने कोर्ट की समयसीमा का पालन नहीं किया। इसपर पीठ ने कहा कि जिन राज्यों ने देर से हलफनामा दायर किया है उनके जवाब रिकॉर्ड पर लिए जाएंगे।

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