दिल्ली / एनसीआर

ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर सुनवाई खत्म

वाराणसी जिला अदालत गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामलों की सुनवाई पूरी कर ली है। इस जगह को हिंदुओं को सौंपने के लिए हिंदू पक्ष द्वारा जिला अदालत में मांग की गई है। मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक के अलावा इबादत की इजाजत मांगने वाली याचिका भी दायर की गई है। हालांकि कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने आदेश के लिए 8 नवंबर की तारीख नियत कर दी है।ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वेक्षण के दौरान हिंदू पक्ष ने दावा किया कि वज़ूखाना में एक कथित शिवलिंग पाया गया था। जिसके बाद कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल की गई। उस याचिका में कोर्ट से उक्त शिवलिंग की पूजा करने की इजाजत मांगी गई है। इसके अलावा याचिका में मांग की गई है कि उक्त शिवलिंग का स्थान हिंदू पक्ष को सौंपा जाए। जबकि याचिका में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने की भी मांग की गई है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई थी सुनवाई

इससे पहले बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई की. हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इंतजामिया कमेटी ने बुधवार को कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कीं। मस्जिद समिति ने बुधवार को वक्फ अधिनियम और पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लेख किया। हालांकि बुधवार को मस्जिद कमेटी की चर्चा पूरी नहीं हो सकी। कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 3 नवंबर को करेगी। मुस्लिम पक्ष पहले 3 नवंबर की सुनवाई में अपनी दलीलें खत्म करेगा। उसके बाद विपक्ष को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इस मामले में राखी सिंह और पांच महिला वादी और यूपी सरकार समेत 10 लोगों को पक्षकार बनाया है।

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