दिल्ली / एनसीआर

धोखाधड़ी के आरोपी को रिहा करना कानून से मजाक जैसा

 दिल्ली / एनसीआर  (GIL TV) चुनाव आयोग की फर्जी वेबसाइट बनाकर मतदाता पहचान पत्र बनवाने या उसमें बदलाव के नाम पर 5 हजार से ज्यादा लोगों से धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि ऐसे आरोपी को जमानत पर रिहा करना कानून का मजाक बनाने जैसा है। इस आरोपी का कृत्य सरकारी तंत्र को चुनौती देने जैसा है। पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा की अदालत ने आरोपी विशेष जांगिड की जमानत याचिका को नामंजूर करते हुए कहा कि पांच हजार से ज्यादा लोगों की सूची इस आरोपी के लैपटॉप में मिली है।शिकायतकर्ताओं के सामने आने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में इस आरोपी के हाथों कथित तौर पर शिकार बने लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं, पुलिस की तरफ से अदालत को बताया गया कि आरोपी की गिरफ्तारी लॉकडाउन के दौरान 28 मई को हुई थी। चुनाव आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस बाबत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को शिकायत दी थी। इसमें कहा गया था कि कोई बाहरी व्यक्ति चुनाव आयोग की फर्जी वेबसाइट बना लोगों से मतदाता पहचान पत्र बनाने व उसमें बदलाव के लिए ठगी कर रहा है।

Related posts

Arvind Kejriwal ने चीन से व्यापार बंद करने की मांग की

GIL TV News

लालू यादव को सजा सुनाने वाले जज ने 59 साल की उम्र में की शादी, 9 साल छोटी है दुल्हन

GIL TV News

यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक

GIL TV News

Leave a Comment