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ऑफिस में कोविड-19 केस पर स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश

 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 के एक या दो मामले आने पर कार्यालय के समूचे भवन को बंद करने की जरूरत नहीं होगी और निर्देशों के तहत संक्रमणमुक्त बनाने के बाद काम बहाल किया जा सकता है। कार्यस्थल पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती उपायों पर दिशानिर्देश में कहा गया है कि हालांकि बड़े स्तर पर मामले सामने आने पर समूची इमारत को 48 घंटे के लिए बंद किया जाएगा। इमारत को संक्रमण मुक्त बनाए जाने और फिर से इसे काम बहाली के लिए उपयुक्त घोषित किए किए जाने तक सभी कर्मचारी घर से काम करेंगे। मंत्रालय के दस्तावेज में कार्यस्थल पर कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए एहतियाती उपायों को रेखांकित किया गया है। इसमें कहा गया है कि बुखार जैसी स्थिति में किसी भी कर्मचारी को कार्यालय नहीं आना चाहिए और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों से चिकित्सा सलाह लेनी चाहिए।
अगर ऐसे व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण मिलते हैं या उनमें संक्रमण की पुष्टि होती है तो तुरंत कार्यालय के अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। दिशानिर्देश में कहा गया है, ‘‘किसी कर्मचारी को उनके रिहायशी इलाके में निषिद्ध क्षेत्रके आधार परघर पर पृथक-वास में रहने कोकहा जाता है तो उन्हें घर से काम करने की अनुमति मिलनी चाहिए। बैठकें करने, आगंतुकों के आने के संबंध में डीओपीटी के निर्देशों का पालन होना चाहिए। ’’ मंत्रालय ने दिशानिर्देश में कहा है कि संक्रमण के अत्यधिक जोखिम वाली स्थिति में 14 दिन पृथक वास में रहना होगा, घर पर पृथक-वास में रहने के लिए निर्देशों का पालन करना होगा और आईसीएमआर द्वारा तय प्रक्रिया के मुताबिक जांच कराना होगा।

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