दिल्ली / एनसीआर

सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को राहत

दिल्ली / एनसीआर (giltv) उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिसंशोधन अधिनियम 2018 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।
एससी/एसटी एक्ट बदलाव करते हुए 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत मिलने पर तुरंत मुकदमा भी दर्ज नहीं करने का आदेश दिया था। ससी/एसटी कानून में बदलाव के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध पूरे देश में हुआ था। देशभर में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार दबाव में थी। सरकार की ओर से मॉनसून सत्र में SC/ST संशोधन विधेयक पेश किया था। कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए कानून में संशोधन किया गया था। संशोधित कानून की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

Related posts

दिल्ली से कई शहरों के लिए नई विशेष ट्रेन चलाने की तैयारी

GIL TV News

स्वास्थ्य मंत्री बोले- अभी खत्म नहीं हुआ कोरोना

GIL TV News

राजीव कुमार बनेंगे भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर

GIL TV News

Leave a Comment