भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने कहा है कि केंद्र को आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर विदेशी कार्ड के जरिये शुल्क भुगतान को सुगम बनाने को लेकर अनुरोध करने की आवश्यकता है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल आवेदन फाइल करने, प्रथम अपील और शुल्क भुगतान की सुविधा देता है। कमोडोर लोकेश बत्रा (सेवानिवृत्त) के आरटीआई के तहत पूछे गये सवालों के जवाब में भारतीय स्टेट बैंक ने कहा कि एसबीआई पेमेंट गेटवे अंतरराष्ट्रीय बैंकों के विदेशी कार्ड (मास्टर/वीजा कार्ड) के जरिये लेन-देन स्वीकार करता है।
बैंक के आठ जून को दिये गये जवाब के अनुसार, ‘‘आइटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर विदेशी कार्ड के जरिये भुगतान के लिये भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को एसबीआई से आग्रह करना होगा।विदेशी कार्ड भुगतान विकल्प को सक्षम करने के बाद, विदेशी कार्ड का उपयोग करके भुगतान किया जा सकता है।’’ बत्रा इस समय अमेरिका में हैं। उन्होंने विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों (भारतीय पासपोर्ट रखने वाले)/एनआरआई) के लिए आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल की उपयुक्तता/क्षमता के बारे में जानकारी मांगी थी ताकि आरटीआई शुल्क भुगतान की सुविधा के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भुगतान गेटवे वाले विदेशी बैंकों द्वारा जारी मास्टर/वीजा कार्ड का उपयोग किया जा सके।