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बिन ब्‍याही मां के बयान से कोर्ट में मचा हड़कंप… मुझे लगा कि वो मेरा पति बनेगा

रांची के पोक्सो की विशेष अदालत में शादी का झांसा देकर दस महीने तक दुष्कर्म करने के मामले के आरोपित पुनीत उरांव की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। रातू थाना क्षेत्र के परहेपाट गांव निवासी पुनीत मांडर इलाके की एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा। जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो उसने शादी करने से इन्कार कर दिया।पीड़िता के अधिवक्ता ओपी गौरव ने बताया कि युवती बिन ब्‍याही मां बन गई है। उसने एक बच्चे का जन्म दिया है। बावजूद आरोपित ने युवती से शादी करने से साफ इन्कार किया। पीड़िता ने इसकी शिकायत महिला थाना में की। लेकिन, उसके प्रेमी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो थक हारकर पीड़िता ने आरोपित के खिलाफ अदालत में 2021 में मुकदमा दर्ज किया। जिस पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए आरोपित को समन जारी किया। इसके बाद आरोपित की ओर से अग्रिम जमानत याचिका अदालत में दाखिल की गई थी।

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