पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी को लेकर सरकार से सवाल किया है। सरकार से पूछा है कि तीसरी लहर से बचाव को लेकर क्या तैयारी की गई है? हाईकोर्ट ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार को वैक्सीनेशन और कोरोना से जुड़ी सही जानकारी नहीं देने पर फटकार भी लगाई है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना महामारी पर सुनवाई करते हुए सरकार को दोबारा हलफनामा दायर करने के लिए 30 जुलाई तक का समय दिया है।मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक व अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सरकार से सवाल किया और दोबारा हलफनामा दायर करने को कहा है। राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि 71 फीसदी लोगों का टीकाकरण कर दिया गया है।कोर्ट का कहना था कि हलफनामा में यह स्पष्ट नहीं है कि 71 फीसदी में कितने को फर्स्ट डोज या कितने को सेकंड डोज दी गई है। कोर्ट को आधी जानकारी देने वाली सरकार वैक्सीनेशन के आंकड़ों पर पर्दा डालती है। मीडिया को भी अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जाती है।